कटिहार–जिले मे चल रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर की गई तैयारियों को लेकर कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेषक सह आयुक्त मुंगेर प्रमंडल प्रेम सिंह मीणा ने समीक्षा की।इसको लेकर एनआईसी सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी सहित संबंधित जिला एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी शामिल रहे।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी जानकारी देये हुए बताया कि जिले में निर्वाचन की अधिसूचना 29.09.2026 को जारी की गई है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 06.10.2026, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 07.10.2026 तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 09.10.2026 निर्धारित है। मतदान दिनांक 23.10.2026 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा। मतों की गिनती दिनांक 27.10.2026 को तथा निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
बताया गया कि
जिलान्तर्गत कुल 20 मतदान केन्द्र प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय वेश्म फलका,समेली, कुर्सेला,बरारी,कोढा,हसनगंज,कटिहार,डंडखोरा,प्राणपुर,कदवा,बारसोई,बलरामपुर,आजमनगर,अमदाबाद,मनिहारी,मनसाही,अंचल पदाधिकारी का कार्यालय वेश्म बरारी तथा नगर निगम म कार्यालय में अलग-अलग तीन मतदान केन्द्र बनाया गया है।जिसमें 8424 पुरुष एवं 2553 महिला मतदाताओं को मिलाकर कुल 10977 मतदाता अपने मतदान कर सकेंगे।
डीएम ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करा लिया गया है और उनमें
न्यूनतम आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है ।वहीं मतदान केंन्द्र के भवन के बाहर पीले रंग के ऊपर काले रंग से मतदान केन्द्र का नाम, मतदान की तिथि, पुरुष, महिला एवं अन्य निर्वाचकों की संख्या अंकित कराया जा रहा है ।समीक्षा के क्रम में प्रेक्षक श्री मीणा ने निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु संबंधित पदाधिकारी एवं मतदान कर्मियों को निर्वाचन प्रक्रिया एवं आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।प्रेक्षक ने निर्देशित किया कि सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतदान कर्मियों का डाटा बेस तैयार करने, मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन, परिवहन संपर्क सूची, मतदान सामग्रियों की पूर्व तैयारी, मतपेटिका की साफ सफाई, मतदान दलों को सामग्री वितरण, अंतिम ब्रीफिंग, रूट संचार और सुरक्षा ब्रीफिंग आदि कार्य ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे ।
मतदाता की पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व से मान्य वैकल्पिक दस्तावेज हीं मान्य रहेगा। के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट,
सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसद/विधायक/पार्षद को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा यू.डी.आई.डी. कार्ड , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार।बैठक में उप विकास आयुक्त डा.नेहा,अपर समाहर्ता डॉ. बिनोद कुमार , आपदा फिरोज अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सहित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे।