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आंगनबाड़ी केंद्र से लगातार अनुपस्थित सेविका की बढ़ी मुश्किलें,चयनमुक्ति की अनुशंसा


फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी के मामले में फरार होने का दावा, विभाग ने की चयनमुक्ति की अनुशंसा


फारबिसगंज/बिपुल विश्वास

फारबिसगंज प्रखंड के बेलाही स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2010 की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। केंद्र की सेविका गीता देवी के लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फारबिसगंज ने लगातार अनुपस्थिति और निर्देश के बावजूद केंद्र पर योगदान नहीं करने के आधार पर उनकी चयनमुक्ति की अनुशंसा की है।


मामला फर्जीवाड़ा एवं धोखाधड़ी से जुड़े एक मुकदमे से भी जुड़ा बताया जा रहा है। संबंधित आवेदन में गीता देवी के विरुद्ध गिरफ्तारी के भय से फरार रहने का दावा किया गया है। वहीं, आवेदन में उनकी जमानत याचिका ABP 1581/2026 खारिज होने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित न्यायिक अभिलेखों से होना शेष है।


जानकारी के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2010 के पोषक क्षेत्र के लोगों ने केंद्र पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिलने की शिकायत की थी। सहयोग RTMS पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा मामले की जांच कराई गई।


विभागीय कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार, गीता देवी 30 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तथा पुनः 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक अवकाश पर थीं। अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर योगदान करने का निर्देश दिया गया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने केंद्र पर योगदान नहीं किया।


इसके बाद विभाग की ओर से 11 सितंबर 2026 को पुनः योगदान के लिए पत्र जारी किया गया। इसके बावजूद उनके केंद्र पर योगदान नहीं करने की बात विभागीय कार्रवाई प्रतिवेदन में दर्ज की गई है। लगातार अनुपस्थिति और कार्यस्थल से अनधिकृत रूप से दूर रहने को आधार बनाते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने उनकी चयनमुक्ति की अनुशंसा की है।


पुलिस जांच में भी घर पर नहीं मिलीं सेविका


मामले से जुड़े पुलिस जांच प्रतिवेदन में गीता देवी और उनके पति नंदलाल साह के विरुद्ध वथनाहा थाना कांड संख्या 65/26, दिनांक 6 मई 2026 का उल्लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, पुलिस ने उनके बताए गए आवासों पर जाकर खोजबीन की, लेकिन दोनों के वहां नहीं मिलने की बात दर्ज की गई है।


इधर, शिकायतकर्ता द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए आवेदन में दावा किया गया है कि उक्त मामले में गिरफ्तारी के भय से गीता देवी फरार हैं। आवेदन में उनकी जमानत याचिका ABP 1581/2026 खारिज होने का भी उल्लेख किया गया है।


19 सितंबर की रिपोर्ट में भी कार्रवाई की पुष्टि


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया की ओर से 19 सितंबर 2026 को जारी Action Taken Report में भी सेविका के लगातार केंद्र से अनुपस्थित रहने तथा निर्देश के बावजूद योगदान नहीं करने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में इन्हीं कारणों के आधार पर गीता देवी की चयनमुक्ति की अनुशंसा किए जाने की पुष्टि होती है।


अब विभागीय अनुशंसा के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर है। वहीं, केंद्र के पोषक क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि विभागीय कार्रवाई के बाद आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नियमित होगा और बच्चों एवं लाभुकों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से मिल सकेगा।

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