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न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

सागर चंद्रा/ किशनगंज

पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर पोठिया थाना क्षेत्र के गुवाबारी निवासी राजीव दास को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को 5 लाख रुपये का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

यह राशि सरकार के कोष से पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मनीष कुमार साह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गत 14 मार्च 2016 को नाबालिग पीड़िता अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान राजीव दास ने जबरन पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के लिखित शिकायत पर महिला थाना में कांड संख्या 20/2016 दर्ज की गई थी।

इसकी सुनवाई वाद संख्या 8/2018 के तहत विशेष पॉक्सो अदालत में की गई। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाहों को पेश किये गये। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया।

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