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सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले राह-वीर को सरकार देगी पुरस्कार – डीटीओ

कटिहार – सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसकी जान बचाने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राह-वीर योजना संचालित की गई है। जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने और लोगों को बिना किसी डर के मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी डेजी रानी ने आम लोगों से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखकर अनदेखा नहीं करने तथा उन्सें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निकटतम अस्पताल पहुंचाने की अपील की है।

उन्होंने कहा है कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा गोल्डन ऑवर कहलाता है।इस अवधि को घायल के उपचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में चिकित्सा सहायता मिलने से उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है।

डीटीओ ने बताया है कि राह-वीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देकर गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाने में मदद करने पर 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया है।यदि एक ही घायल को कई लोग मिलकर मदद करते हैं, तो पुरस्कार की राशि उनके बीच समान रूप से बांटी जाती है।


जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार इस योजना के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 01 लाख का पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। ऐसा देखा जाता है कि पुलिस की पूछताछ या कानूनी प्रक्रिया के डर से लोग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 ए तथा संबंधित नियमों के तहत सद्भावना से मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को कानूनी संरक्षण प्राप्त है।उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।

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