पुलिस की प्रभावी जांच और लोक अभियोजक की मजबूत पैरवी से मिली सजा
सागर चंद्रा/किशनगंज
एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में किशनगंज न्यायालय ने बुधवार को दो अभियुक्तों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-03, किशनगंज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii) के तहत अभियुक्त अवधेश कुमार महतो, पिता स्व. झाकर महतो, निवासी अमनौर, जिला सारण तथा रोहित कुमार महतो, पिता जागेश्वर महतो, निवासी चंपासरी, थाना प्रधान नगर, जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
गौरतलब हो कि कोचाधामन थाना पुलिस द्वारा 24.400 ग्राम गांजा के साथ दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया था ।मामले में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं आरोपपत्र के आधार पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की। पुलिस अनुसंधान और साक्ष्यों की मजबूत प्रस्तुति के परिणामस्वरूप दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया गया।