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होटल-रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा, होगी सख्त कार्रवाई

मिठाई में मिलावट बर्दाश्त नहीं, शुद्ध दूध, खोवा, छेना व पनीर के इस्तेमाल का निर्देश

बारसोई /कटिहार – होटल रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं। बारसोई के अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार एवं जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है। कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खाना बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों ने मिठाई निर्माण एवं बिक्री में शुद्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूध खोवा छेना और पनीर की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

मिठाई दुकानदारों एवं होटल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे मिठाइयों के निर्माण में शुद्ध दूध खोवा छेना और पनीर का ही इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों के इस रुख से स्पष्ट है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों के पालन और खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर प्रशासन गंभीर है।

घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक तथा मिठाइयों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का संदेश दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच और निगरानी किस स्तर पर की जाती है।

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