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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

देहरादून ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला; दोषी पर कुल 1.72 लाख रुपए का जुर्माना

संवाददाता/किशनगंज

किशनगंज में नाबालिग को बहला-फुसलाकर उत्तराखंड के देहरादून ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) दीपचंद पांडेय की अदालत ने अभियुक्त धिरेन्द्र लाल हरिजन को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल 1 लाख 72 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही बिहार सरकार के माध्यम से पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

2024 का है मामला

यह मामला टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में कांड संख्या 122/2024 दर्ज किया गया था। वही वाद संख्या 11/25 मामले में धिरेन्द्र लाल हरिजन पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर देहरादून ले जाने और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। घटना 23 सितंबर 2024 की बताई गई है, जबकि इस मामले में 28 अक्टूबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 30 नवंबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने 11 अप्रैल 2025 को मामले में संज्ञान लिया और 26 मई 2025 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप गठित किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया गया। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 12 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया था।

अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा बीएनएस की धारा 137(2) और 127(2) के तहत पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। बीएनएस की धारा 126(2) के तहत एक महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

पीड़िता को मिलेगा 5 लाख रुपए मुआवजा

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मनीष कुमार साह के अनुसार, अदालत ने बिहार सरकार के माध्यम से पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फैसले के बाद मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिली है।

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