सागर चंद्रा/किशनगंज
मोटरसाइकिल चोरी के एक पुराने मामले में अदालत ने मंगलवार को त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी मोहम्मद राजा को दोषी पाया।
दोषी मोहम्मद राजा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, आरोपी के खिलाफ शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा अदालत में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से ही इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए गए। अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार की प्रभावी बहस और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को चोरी का दोषी माना।
अदालत के इस फैसले के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और आम लोगों में संतोष देखा जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसे फैसलों से क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और अपराधियों में कानून का भय कायम होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।