जेडीयू जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका

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किशनगंज /प्रतिनिधि

जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मालूम हो कि पूर्व विधायक ने याचिका दायर करते हुए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। पूर्व विधायक की तरफ़ से सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट शाहिद अनवर ने ये याचिका दायर किया है।गौरतलब हो कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन कानून को लोकसभा और राज्य सभा में समर्थन दिया था और बीते दिनों पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने पटना में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर भी सफाई दी गई थी कि कानून में संशोधन को लेकर जो भी सुझाव पार्टी के द्वारा दिया गया था उसे मान लिया गया है ।

जिसके बाद जिला अध्यक्ष के पद पर रहते हुए याचिका दायर करने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है ।गौरतलब हो कि मुजाहिद आलम ने बीते लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट से चुनाव भी लड़ा था हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

मुजाहिद आलम ने दायर याचिका के माध्यम से कहा है कि वक्फ मुसलमानों का एक धार्मिक मामला है। इस्लाम धर्म में वक्फ का अवधारणा है जिसके तहत कोई अपनी सम्पत्ति अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है। वक्फ करने वाला जो वाकिफ कहलाता है,जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सम्पत्ति वक्फ करता है उसी पर उसकी आमदनी खर्च किया जाना है। सरकार ने जो कानून बनाया है उसकी कुछ धाराएं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है।

किसी भी धार्मिक ट्रस्ट और बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते हैं। परन्तु जो कानून अभी पास हुआ है उसके तहत सभी वक्फ बोर्ड एवं सेंट्रल वक्फ कौंसिल में कम से कम दो सदस्य गैर मुस्लिम का प्रावधान किया गया है,जो कि गलत है।श्री आलम के द्वारा याचिका दायर करने के बाद अब यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे ।

वही जेडीयू जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम से जब यह सवाल किया गया कि क्या वो पार्टी से इस्तीफा भी देंगे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह निकट भविष्य में वो तय करेंगे ।उन्होंने कहा कि वो जिस समाज में रहते है उसके प्रति भी उनकी जवाबदेही है और इसी वजह से उन्होंने याचिका दायर किया है ।

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