किशनगंज में शराब तस्कर को अदालत ने 5 वर्षों के साधारण कारावास की सुनाई सजा

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किशनगंज/प्रतिनिधि


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को शराब के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया निवासी मोहम्मद खलील को 5 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की।

यह मामला 29 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया में मोहम्मद खलील के घर से एक प्लास्टिक की बोरी से 75 लीटर चुलाई शराब बरामद किया था।इसकी मामले में अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। राज्य में पूर्ण शराब बंदी कानून लागू है।ऐसे में अदालत के इस फैसले से शराब का कारोबार करने की मंशा रखने वालों में कानून का भय होगा।

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