सोना तस्करी के आरोपियों को भेजा गया जेल,6 करोड़ से अधिक का सोना किया गया बरामद

SHARE:

 सिलीगुड़ी/प्रतिनिधि 

सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।गौरतलब हो कि किशनगंज शहर से सोना तस्करों को डीआरआई सिलीगुड़ी के द्वारा गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार तस्करों की पहचान आशीष कुमार, पुत्रराम नारायण स्वर्णकार, सौभिक पान, पुत्र दुलाल चन्द्र पान, पंकज कुमार, पुत्र देवनंदन प्रसाद साह और सूरज कुमार पुत्र अजय प्रसाद साह के रूप में हुई है।बुधवार को सभी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया जहा  कोर्ट से जमानत नहीं मिली। आरोपितों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104 के तहत कारवाई की गई है। 

 डीआरआई के सरकारी अधिवक्ता रतन बनिक ने कहा कि इन लोगों के पास से 5619.00 ग्राम और उसका अनुमानित मूल्य 6,29,32,800/- रुपए है और इसके साथ ही भारतीय मुद्रा  1,96,500/- रुपए जब्त किए है। सभी आरोपितों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। चारों आरोपी व्यक्ति भारी मात्रा में पीली धातु, जिसे विदेशी मूल का सोना माना जाता है, की तस्करी में सक्रिय रूप से संलिप्त पाए गए थे, इसलिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। 

प्रथम दृष्टया धारा 135 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी पाया गया। उपरोक्त के मद्देनजर, माननीय न्यायाधीश से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि न्यायाधीश कृपया आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें। जांच पूरी होने तक आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाए, क्योंकि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे इतनी बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी के मामले की पृष्ठभूमि में संचालित रैकेट का पता लगाने के लिए की जा रही जांच की पूरी प्रक्रिया विफल हो जाएगी, जो राष्ट्रीय हित और आम लोगों की भलाई के लिए हानिकारक है। कोई अन्य आदेश पारित करें जैसा सदस्य उचित समझें। न्यायालय ने सभी चारों आरोपितों को 8 अक्तूबर तक के लिए जेल भेज दिया है।इधर किशनगंज शहर से धंधेबाजों की गिरफ्तारी के बाद लोगो में चर्चाओं का बाजार गर्म है।चौक चौराहे पर मामले की चर्चा की जा रही है।

सबसे ज्यादा पड़ गई