सुपौल :गैंग रेप के चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा ,जुर्माना भी लगाया गया

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सुपौल /राजीव कुमार

सुपौल कोर्ट ने दो महिला एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है दरअसल चर्चित प्रतापगंज थाना इलाके में 8 अक्टूबर 2019 को रात्रि करीब 8:00 बजे एक परिवार के लोग जब दुर्गा पूजा का मेला देख कर लौट रहा था तो उसे बीच रास्ते में ही 6 आरोपियों ने हथियार के बल पर दो महिला और एक नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।






बता दे की इस दौरान एक महिला के साथ रेप की घटना के बाद गोली मार दी गई थी जिस महिला की इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी हालांकि अब सुपौल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्ठम सह विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट पाठक आलोक कौशिक ने इस सुनवाई के बाद मामले में 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है । आरोपियों में मोहम्मद अली, शेर मोहम्मद, अयूब मोहम्मद जमाल और अनमोल यादव चारों सुपौल जिला के छातापुर थाना इलाके के नरहिया गांव के रहने वाले है। वही कोर्ट ने मृतक के परिवार वालों को साढ़े 18 लाख रूपये मुआवजा देने का फैसला भी सुनया है ।











सुपौल :गैंग रेप के चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा ,जुर्माना भी लगाया गया