बहादुरगंज/किशनगंज/निशांत
ओडीएफ़ घोषित बहादुरगंज नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा।संदर्भ में नप कार्यपालक पदाधिकारी अतिऊर रहमान ने बताया कि बहादुरगंज नगर पंचायत अंतर्गत कुल 18 वार्ड हैं।

जहाँ सभी वार्डों के अन्तर्गत खुले में शौच करना दंडनीय अपराध है।जिसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 269 व 336 के तहत कठोर कार्यवाही कर पकड़े गये व्यक्ति से 500 रुपया अर्थदंड वसूल किए जाने का प्रावधान है।
वहीं नप कार्यपालक पदाधिकारी अतिऊर रहमान ने बताया कि नगर क्षेत्र में ओडीएफ़ प्लस को लेकर प्रत्येक दिन कर्मियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।वहीं नगर पंचायत द्वारा मायिक ध्वनि यंत्र से लोगों को हिदायत भी दिया जा रहा है।तमाम घरों में शौचालय का निर्माण भी सरकार के निर्देश पर कराया जा चुका है।

Author: News Lemonchoose
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