किशनगंज /प्रतिनिधि
निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंतरिक समिति के गठन पूर्व में गठित समिति को आद्यतन एवं गठन करने तथा कार्यालय में उसका प्रदर्शन अधिष्ठापन जागरूकता करने हेतु किशनगंज जिले अंतर्गत विभिन्न शॉपिंग मॉल के कर्मियों को किया गया जागरूक”*
शनिवार को कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न(निवारण,प्रतिषेध,और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत निजी अस्पतालों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन हेतु मोहम्मद शाहबाज आलम, जिला मिशन समन्वयक, महिला एवं बाल विकास निगम किशनगंज, सुशील कुमार झा लैंगिक विशेषज्ञ जिला हब फार इम्पावरमेंट आफ वीमेन के द्वारा मॉल संचालक को आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेरित किया गया ।
तथा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार POSH एक्ट 2013 के अंतर्गत वैसे सभी कार्यालय जहां 10 या अधिक कर्मी कार्यरत हो ( चाहे वह सभी पुरुष ही क्यों नहीं हो, नियमित कर्मी हो , संविदा हो, अंशकालीन हो या दैनिक मजदूर ही क्यों नहीं हो) वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है।
इस समिति का गठन नहीं करने पर नियोक्ता / कार्यालय प्रधान को 50,000/ रुपए का अर्थदंड या संस्थान का पंजीयन भी रद्द किया जा सकता हैं। इसका गठन में न्यूनतम 4 सदस्य (04 से अधिक भी हो सकते है) होने चाहिए।वही गठन के उपरांत इसकी जानकारी ईमेल के जरिए भेजने का निर्देश दिया गया।
