नवादा :जिले में 7 एवं 21 नवंबर को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

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नवादा /रामजी प्रसाद एवं कुमार विश्वास

जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।डीएम ने कहा की विशेष अभियान दिवस 7 नवंबर और 21 नवंबर 2021 रविवार को होगा। दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर 2021 सोमवार, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 बुधवार को होगा ।


मतदाताओं की कुल संख्या एवं लिंगानुपात विधानसभा :

जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिंगानुपात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में रजौली 936, हिसुआ 924,नवादा 930 ,गोविंदपुर 924 ,वारिसलीगंज 917 है ।वहीं जिले में औसत 926 लिंगानुपात है। इससे स्पष्ट है कि सबसे कम लिंगानुपात वारसलीगंज का और सबसे अधिक रजौली प्रखंड का है ।जनसंख्या के आधार पर जिला का लिंगानुपात 939 है। जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 175 9652 है।






जिलाधिकारी ने कहा कि लिंगानुपात में वृद्धि के लिए नव विवाहित महिलाओं को इसमें जोड़ने में प्राथमिकता दिया जाएगा । अहर्ता प्राप्त जिन महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है उसको भी प्राथमिकता के साथ जोड़ने का निर्देश दिए। सभी कॉलेजों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1794 है ,जिसमें रजौली 338, हिसुआ 397, नवादा 370, गोविंदपुर 928 और वारसलीगंज 361 मतदान केंद्र हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए सहयोग करने की बात कही साथ ही कहा सभी मतदान केंद्रों पर बी एल ए की प्रतिनियुक्ति करें जो अहर्ता प्राप्त नागरिकों को मतदाता सूची नाम दर्ज करना में सहायता सुनिश्चित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 7 नवंबर और 21 नवंबर 2021 रविवार को सभी 1794 मतदान केंद्रों पर नाम दर्ज करने ,नाम हटाने एवं एवं एपिक कार्ड में कार्ड में संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के अलावे मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अहर्ता प्राप्त भारतीय नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं, मृत व्यक्तियों का सूची से नाम हटा सकते हैं एवं किसी प्रकार की त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित है:_ प्रपत्र 6 में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए ,प्रपत्र सात में प्रविष्टि नाम हटाने, प्रपत्र 8 में प्रविष्टि में संशोधन के लिए और प्रपत्र 8 क में एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्रों में बदलाव करने से संबंधित आवेदन बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है।






आवेदन निर्धारित अवधि में सभी बीएलओ/ सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी निर्वाचित निबंधन अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। प्रपत्र जमा करने के बाद पावती लेना नहीं भूलेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों/ मीडिया बंधुओं और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी को निर्देश दिया कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें कि किसी से अहर्ता प्राप्त कोई नहीं नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से वंचित न रहे ।आज की बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी ,सभी प्रखंडों के सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी ,भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एवं जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के साथ-साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थे।उक्त जानकारी डीपीआरओ नवादा द्वारा दी गई है।






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