किशनगंज /प्रतिनिधि
किशनगंज पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर बहादुरगंज थाना कांड संख्या 125/2020, दिनांक-30.04.2020, धारा-302 भा०द०वि० में अभियुक्त अकबर आलम 02. अफसर आलम दोनो पिता-नजाम उद्वीन, सा० दोहमनी वार्ड नं0-04, थाना-बहादुरगंज, जिला-किशनगंज को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-01 के द्वारा दोषी ठहराते हुए धारा-302 भा०द०वि० में आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं पचास हजार (50,000) रू० का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड की राशि न देने पर प्रत्येक दस हजार (10,000) रू० अर्थदंड के लिए एक (01) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह किशनगंज पुलिस की कानून-व्यवस्था के प्रति सजगता एवं अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है, जिससे समाज में न्याय की स्थापना हुई है। अपर लोक अभियोजक श्री सुरेन प्रसाद साह ने इस कांड में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सराहनीय कार्य किया।




























