किशनगंज/संवादाता
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, किशनगंज,डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता एवम निर्वाचन व्यय व लेखा संधारण संबंधित बैठक की गई।
इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने विधानसभा आम निर्वाचन-2020 के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि किशनगंज ज़िलान्तर्गत चारो विधानसभा का चुनाव फेज-3 में 7 नवंबर 2020 को सुबह 7.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक होगी। विदित है कि पूर्व में मतदान की अवधि पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच होती थी,परन्तु इस बार कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के निमित्त चुनाव आयोग द्वारा एक घंटे की अवधि विस्तारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अधिसूचना की तिथि 13 अक्टूबर 2020, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20अक्टूबर 2020 मंगलवार, संवीक्षा की तिथि 21अक्टूबर बुधवार, अभ्यर्थी नाम वापसी की तिथि 23अक्टूबर शुक्रवार ,मतदान की तिथि,07 नवंबर, शनिवार एवं मतगणना की तिथि 10 नवंबर, मंगलवार होगी।
किशनगंज ,जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के आलोक में मतदान के अंतिम 1 घंटे में कोविड-19 संक्रमित निर्वाचको को मतदान करने की सुविधा होगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी को अंतिम रुप दिया जा रहा है।दिव्यांग मतदाता,80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता तथा कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं को परंपरागत तरीके से मतदान करने के अलावे पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। 80 वर्ष के ऊपर,दिव्यांग,कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे बशर्ते अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अपनी सहमति विहित प्रपत्र 12 डी में देनी होगी।
साथ ही,कोविड-19 के संदर्भ में इस बार उम्मीदवार नामांकन पत्र मैनुअल और ऑनलाइन किसी तरीके से भर सकेंगे ।नामांकन ऑनलाइन किया जाता है तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रुप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित किया जाएगा।नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केंद्र पर आने की अनुमति दी जाएगी और इस दौरान मात्र दो वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।
वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है ,उन्हें तथा संबंधित राजनीतिक दल को इससे संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने खर्च पर देनी होगी और इसमें आए खर्च को अपने निर्वाचन में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।मालूम हो कि चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
उम्मीदवार द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार में अधिकतम पांच व्यक्ति साथ रहेंगे ।
रोड शो में अधिकतम 5 वाहनों की अनुमति होगी, जिनके बीच आधे घंटे का समय अंतराल रखना अनिवार्य होगा ।
निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। मालूम हो कि
01 दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों का sanitization किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एमसीएमसी एंड पेड न्यूज़ के बारे में भी बताया। प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित ऑडियो एवं विजुअल सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी द्वारा प्री- सर्टिफिकेट करना अनिवार्य होगा ।एमसीएमसी द्वारा पैड न्यूज़ संबंधित मामलों का अनुश्रवण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि नाम वापसी के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को चार दिनों के अंदर,अगले चार दिनों के अंदर तथा चुनाव की तिथि से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी है।इस संदर्भ में संबंधित राजनीतिक दल भी अभ्यर्थी के बारे में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे। अभ्यर्थियों की चुनाव संचालन में व्यय सीमा 28 लाख तक सीमित होगी।
अभ्यर्थी राजनैतिक सभा एवं जुलूस के लिए अपने निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर स्थापित सिंगल विंडो के माध्यम से चौबीस घंटे के अंदर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।इस बार मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किये गए है। सभी मतदान केंद्रों पर ए०एन०एम०,आशा कार्यकर्ता के माध्यम से थर्मल स्कैन की व्यवस्था रहेगी।जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना 10 नवम्बर, 2020 को निर्धारित है और मतगणना का कार्य बाजार समिति में होगा ।