शारीरिक रूप से स्वस्थ्य जवान ही सेवा में बने रहेंगे :पुलिस अधीक्षक

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संवाददाता/किशनगंज

बिहार पुलिस में अब केवल शारीरिक रूप से फिट जवान ही सेवा में बने रह सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के तहत स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है। वही एसपी सागर कुमार ने बताया कि मुख्यालय के आदेशानुसार, अनफिट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मियों को पहले उचित इलाज की सुविधा दी जाएगी।

इलाज के बाद भी यदि वे फिट नहीं होते हैं, तो मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद उनकी सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, पुलिस मुख्यालय ने एक ही रेंज में लंबे समय से तैनात कर्मियों के स्थानांतरण की भी योजना बनाई है। विभाग ने 15 फरवरी तक ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जो एक ही जिले में 8 वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात हैं। इस मूल्यांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।

किशनगंज के एसपी सागर कुमार ने बताया कि यह आदेश पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को भेजा गया है।उन्होंने कहा कि जवान फिट रहे उसके लिए परेड करवाया जाता है।वही उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों से सेहत पर ध्यान रखने की अपील की।

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