आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करने का डीएम ने दिया आदेश
विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जाएगाः डीएम
सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखने का डीएम ने दिया निदेश
किशनगंज /प्रतिनिधि
किशनगंज जिला पदाधिकारी,श्रीकांत शास्त्री द्वारा मुहर्रम 2023 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग डीआरडीए रचना भवन में की गई। डीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था का संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। डीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें।
विदित हो कि इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार दिनांक 29 जुलाई, 2023 को मनाये जाने की सूचना है।
बता दें कि डीएम श्रीकांत शास्त्री के नेतृत्व में मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिले में 238 (दो सौ अड़तीस) स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ सशस्त्र बल तथा लाठी बल को भी लगाया गया है।डीएम ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 16 सुरक्षित दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, इसमें 4 महिला दंडाधिकारी भी है।
डीएम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे।इस बार जिला शांति समिति की बैठक में स्पष्ट रूप से सूचना दी गई है कि पटाखा ,आग खेला और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इस पर सहमति भी बन गई है।सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी इस पर नजर रखेंगे और गुप्त तरीके से कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को संसुचित करेंगे।
जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा पर्याप्त दंडाधिकारियों को सुरक्षित रखा गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 16 सुरक्षित दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शहरी क्षेत्र में 07 गस्ती दल दंडाधिकारी भ्रमणशील रहेंगे।गस्ती में तेज तर्रार पदाधिकारियों को लगाया गया है जो विधि व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए है।प्रखंड में भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए है।
जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में स्ट्राइकिंग फोर्स की व्यवस्था रहेगी। यह फोर्स सूचना प्राप्त होने पर अविलंब सार्थक कार्रवाई करेगी।
डीएम और एसपी विधि व्यवस्था पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अधिकारीद्वय के निर्देश पर सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।
डीएम व एसपी ने पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखने का निदेश दिया है।
डीएम ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकले।अपने क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के मार्ग का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कर लें।
डीएम ने कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान साउण्ड बॉक्स, ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे द्वारा निर्धारित मानक से उच्च डेसिबल में ध्वनि का उत्सर्जन किये जाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्धारित मानक से ज्यादा डेसिबल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया कि लाउडस्पीकर छः बजे प्रातः से दस बजे रात्रि तक ही निर्धारित डेसीबल के अनुरूप बजाये जाएँ। डीजे के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्षों के माध्यम से इसे अपने-अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे। मानक से ज्यादा तीव्रता वाले साउण्ड बॉक्स-ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर साउण्ड मीटर ऐप से जाँच करा कर दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धारा के तहत अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी लाउडस्पीकर की अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख उनकी अनुज्ञप्ति में करेंगे।
डीएम ने कहा है कि अफवाह फैलानेवालों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, निरोधात्मक एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 107/108/109/110/113/116/151 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 153 एवं 305 (यथा संशोधित) के अंतर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएँ अब संज्ञेय और गैर जमानती है।
जिला प्रशासन द्वारा 24*7 जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसकी दूरभाष संख्या 06456225152 है। आवश्यकतानुसार पुलिस हेल्प लाईन पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष/सीओ/एसडीओ/एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर विधि-व्यवस्था संधारण को सफल बनाने का निदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में विधि-व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने संबंधित थाना क्षेत्र में पर्व के दरम्यान 24 घंटे गश्ती सुनिश्चित करेंगे। सीसीटीवी से गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
डीएम ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अधिकारीगण मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी संबंधित पदाधिकारी सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी,अनुज कुमार, विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।
डीएम ने कहा कि मुहर्रम शांति एवं सौहार्द्र का पर्व है। इससे आपसी भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है।
डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य-निर्वहन करने का निदेश दिया है।