पीडीएस डीलर पर गिरेगी गाज
कदवा/कटिहार – कदवा प्रखंड क्षेत्र में एक जनवितरण प्रणाली के दुकानदार पंद्रह लाख से अधिक की राशि का सरकारी अनाज गबन का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर कदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कदवा प्रखंड के आपूर्ति निरीक्षक संजीत कुमार सिंह द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई से मिले आदेश के उपरांत की गई है।
दिए गए आवेदन में आपूर्ति निरीक्षक संजीत कुमार सिंह ने बीते 6 मई 2026 को दोपहर करीब 01:20 बजे गैठौरा पंचायत के चाँदपुर गाँव स्थित पीडीएस विक्रेता राजेन्द्र प्रसाद साह अनुज्ञाप्ति संख्या-09/89 के गोदाम का औचक निरीक्षण किए जाने की बात बताते हुएजांच के दौरान भौतिक सत्यापन करने पर गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी अनाज जिसमें गेहूं 145 क्विंटल कम, चावल- 270 क्विंटल, कुल 415 क्विंटल अनाज कम जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 15,00,000 रुपये पंद्रह लाख रुपये आंकी गई है।
गोदाम में मिली इस भारी अनियमितता के बाद आपूर्ति निरीक्षक ने उसी दिन 6 मई 2026 को पत्रांक-50 के माध्यम से पूरी जांच रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई को सौंपते हुए डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई ने 10 जून 2026 को आदेश ज्ञापांक-307/आ० जारी कर डीलर के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित आदेश की अवहेलना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन, जो इसी अधिनियम की धारा 7 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
आपूर्ति निरीक्षक संजीत कुमार सिंह ने कदवा पुलिस से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 07 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत आरोपी डीलर राजेन्द्र प्रसाद साह के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कदवा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है ।शीघ्र ही विक्रेता को गिरफ्तार किया जायेगा।



























