रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियम में किया बदलाव,जानिए नया नियम

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कटिहार – भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। ने प्रावधानों के अनुसार अब कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड पूरी तरह समय पर निर्भर करेगा। ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर केवल न्यूनतम चार्ज कटेगा।

जबकि 72 से 24 घंटे के बीच 25 फीसदी राशि काटी जाएगी। वहीं अब नए प्रावधान के अनुसार यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कर अपना रिफंड ले पाएंगे।कटिहार रेलमंडल के पीआरओ सह सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना और अधिक से अधिक यात्रियों को कन्फर्म सीट उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा रेलवे ने कुछ और सुविधाएं भी दी हैं। अब पीआरएस टिकट किसी भी स्टेशन से कैंसिल किए जा सकेंगे और ई-टिकट के लिए टीडीआर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही, यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे।

रिपोर्ट: सत्येंदु सुमन

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