किशनगंज:आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी को दो वर्षों की सुनाई सजा

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किशनगंज/प्प्रतिनिधि


मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में मंगलवार को दोषी को दो वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है।मंझिया वार्ड संख्या 34 निवासी आरोपी मोहम्मद कासिम को सजा सुनाई गई है।मामले में अभियोजन का सशक्त एवं प्रभावी संचालन अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार द्वारा किया गया।पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर जीआर संख्या 1132/2019′ एवं ‘किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 295/2019 के तहत धारा 25 (1-बी) ए/26 (1) में आर्म्स एक्ट’ से संबंधित कांड में सजा सुनाई गई।

आरोपी को धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट’ के अंतर्गत दो वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। वहीं इसी मामले में धारा 26 (1) आर्म्स एक्ट’ के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को प्रत्येक धारा के अंतर्गत दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।इस मामले में छह वर्ष पूर्व वर्ष 2019 में जून माह में शहर के केलटेक्स चौक में पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी।तभी आरोपी पुलिस को देखकर फरार होने लगा था। जिसे खदेड़ का पकड़ा गया था।

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