किशनगंज /प्रतिनिधि
जिला पदाधिकारी श्री तुषार सिंगला के अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेमिनार का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। इसमे जिले के इंडियन मेडिकल एसोसिएसन के अध्यक्ष डॉ ए के सिन्हा , सचिव डॉ जकी अतहर एवं जिला स्वास्थ्य समिति से पंजीकृत निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पताल तथा पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक सेंटर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
जिला पदाधिकारी श्री तुषार सिंगला ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस पेशे की आड़ में अवैध तरीके से क्लीनिक, नर्सिंग होम व अस्पताल , मरीजों के आर्थिक दोहन का पेशा बन चुका है। इस तरह के क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों में अक्सर मरीजों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। बिहार में निजी क्लीनिकों को स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो क्लीनिक को अवैध संस्थान माना जा सकता है। कोई भी निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पताल संचालित करने के लिए क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। सिविल सर्जन, डॉ कौशल किशोर ने बताया कि जिले में अब तक 87 निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पताल तथा 26 पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक सेंटर एवं 38 अल्ट्रासाउंड सेंटर ही रजिस्टर्ड हैं।
जबकि, शहर के मुख्य चौराहे से लेकर गांव की गलियों तक सैकड़ों की संख्या में निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पताल तथा पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित किए जा रहे हैं ।वहीं सिविल सर्जन डॉ किशोर ने बताया कि क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट के तहत अवैध रूप से संचालित निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पताल तथा पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई का भी प्रावधान है।
इसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा अवैध रूप से संचालित जांचघर, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलाजी, लैबोरेट्री, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिक, नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश के आलोक में जिले के सभी अस्पतालों के उपाधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का दल बनाकर जांच करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) एक्ट 2010 (धारा 11) का पालन जरूरी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्थान बगैर रजिस्ट्रेशन कराये किसी भी तरह का क्लीनिक,नर्सिंग होम , पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक , अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन नहीं कर सकता। ऐसा किया जाना अवैध है ।



























