कटिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक

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बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई – नगर आयुक्त संतोष कुमार

कटिहार – शहर में अब खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नगर निगम की ओर से इस संबंध में सख्त फैसला लिया गया है। नगर निगम कार्यालय में मेयर ऊषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में डिप्टी मेयर मंजूर खान,नगर आयुक्त संतोष कुमार समेत नॉनवेज दुकानों से जुड़े कई विक्रेता भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि अब सड़क किनारे या खुले स्थान पर मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

मांस बेचने के लिए दुकानदारों के पास नगर निगम का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत मांस और मछली बेचने वाली दुकानों के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य होगा।

ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को मांस दिखाई न दे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों,स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास मांस और मछली की दुकानें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

निगमायुक्त श्री कुमार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेयर ऊषा देवी अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है और सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने कहा कि यह फैसला शहर में व्यवस्था बनाए रखने और सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। मौके पर स्वच्छता पदाधिकारी राहुल कुमार, मो. नुर आलम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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