यातायात जाम से निजात हेतु संबंधित पदाधिकारी समन्वय से कार्य करें – डीएम
अप्रैल माह में सघन वाहन जांच अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र में बड़े वाहन परिचालन को रोकें, ओवरलोडिंग पर करें कार्रवाई
किशनगंज /प्रतिनिधि
जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में *जिला सड़क सुरक्षा समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक* का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित किए गए बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने यातायात नियमों को कड़ाई से पालन ,वाहनों पर स्पीड गवर्नर ,ओवरलोडिंग, सेफ ड्राइविंग प्रेशर हॉर्न के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सड़कों पर पर्याप्त संख्या में साइनेज लगवाने का निर्देश दिया गया। अवैध पार्किंग करने पर टोटो, टेंपू इत्यादि के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के निमित यातायात व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम पर गहन समीक्षा हुई। डीएम ने कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में विशेषकर भीड़भाड़ वाले बाजार में चार पहिया बड़े वाहन का परिचालन हो रहा है,इसे रोकने की आवश्यकता है। ओवरलोड वाहन के परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। साथ ही,अनियमित वाहन परिचालन,अवैध पार्किंग पर यातायात नियमों के तहत जांच अभियान चलाने का निर्देश हुआ।
डीएम ने कहा कि ऐसे नागरिकों की (गुड सेमेंरीटन) की पहचान करें जो विशेष अवसर पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य सड़कों पर पेट्रोलिंग लगातार करते रहने तथा सघन चेकिंग कराने का निर्देश दिया।हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग लगातार चलाने एवं नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में माह पिछले वित्तीय वर्ष में अनियमित वाहन परिचालन के विरुद्ध कार्रवाई कर शमन की वसूली की गई है।निर्धारित लक्ष्य 89 % वसूल किया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा ओवरलोड वाहन के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण तथा पुल व सड़क के बेहतर रख रखाव ,अवैध खनन रोकने हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निदेशित किया।
इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश को दिया गया।
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ साथ यातायात नियमों के विरुद्ध वाहन परिचालन,पार्किंग पर जांच अभियान चलाना सुनिश्चित करें।
ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करें।
पथ निर्माण विभाग,ग्रामीण कार्य 1,2 के कार्यपालक अभियंता को ब्लैक स्पॉट निर्धारण,ट्रैफिक इंडिकेटर,जेब्रा क्रॉसिंग,तीव्र मोड़ पर रिफ्लेक्टर तथा सड़को को मोटरेबल रखने हेतु निर्देश दिया गया।
एनएचएआई,सिलीगुड़ी,पूर्णिया और पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि को सर्विस रोड पर टूटे रेलिंग मरम्मती, फ्लाई ओवर पर रौशनी,एसएसबी कैंप के पद सड़क मरम्मती का निर्देश दिया गया।
बैठक में डीटीओ अभिनय भास्कर, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) संबंधित विभाग के अभियंता व पदाधिकारी व अन्य उपस्थित रहे।