लंबित मामलों के निष्पादन में में लायें तेजी-डीएम

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कटिहार – अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लेकर गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक का संचालन करते हुए सचिव सह जिला कल्याण पदाधिकारी ने गत बैठक की कार्यवाही से अवगत कराते हुए कहा कि जिले को अजा, अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 1,50,00,000/रुपये प्राप्त हुआ।जिसमें 1,49,56,410/ रुपये मुआवजा के मद में भुगतान किया गया तथा शेष 43590/रुपये का प्रत्यर्पण कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2026 में कुल 22 कांड दर्ज हुए हैं जिनमें 17 कांडों में स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है और मुआवजा का भुगतान प्रक्रियाधीन है।वहीं शेष 05 कांडों की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रकिया चल रही है।डीडब्ल्यूओ ने बताया हत्या के मामले के 21 आश्रितों को माह फरवरी का पेंशन भुगतान कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत न्यायालय में 91 मामले में आरोप-पत्र समर्पित करना लंबित है। वहीं आरोप गठन के बाद दो आश्रित को नियुक्ति दे दी गई है और एक को नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है।समिति के कार्यों की समीक्षा के बाद डीएम ने लंबित मामलों में मुआवजा भुगतान, ससमय आरोप पत्र समर्पण, आश्रितों का यात्रा भत्ता भुगतान तथा न्यायालय में लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने सहित कई अन्य निर्देश दिया।

इसी के साथ डीएम ने मेनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के तहत गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं सर्वेक्षण समिति के कार्यों की भी समीक्षा की।बैठक में बताया गया कि पूर्व के निर्देशानुसार जिले के किसी भी नगर पंचायत या नगर परिषद में किसी भी प्रकार का मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है।सभी कार्य मशीनों के द्वारा हीं कराया जाता है।

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