किशनगंज/प्रतिनिधि
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वन की न्यायालय द्वारा हत्याकांड के एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
किशनगंज पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर बहादुरगंज थाना कांड संख्या-307/2022 के अभियुक्त मोहन लाल सिंह पिता अर्जुन लाल सिंह, सा०- बनवारी भट्टाबारी, थाना- बहादुरगंज, जिला-किशनगंज को माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-01, किशनगंज के द्वारा शनिवार को दोषी ठहराते हुए धारा-302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं पचास हजार (50,000) रू0 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड की राशि न देने पर प्रत्येक दस हजार रुपए अर्थदंड के लिए एक (01) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह किशनगंज पुलिस की कानून-व्यवस्था के प्रति सजगता एवं अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है, जिससे समाज में न्याय की स्थापना हुई है। अपर लोक अभियोजक श्री सुरेन प्रसाद साह ने इस कांड में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सराहनीय कार्य किया।




























