10.6 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, दुकानदार से 2050 रुपये जुर्माना वसूला
ठाकुरगंज/कुलभूषण सिंह
नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान नगर के मुख्य बाजार समेत विभिन्न व्यावसायिक स्थलों से कुल 10 किलो 600 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। वहीं नियमों की अनदेखी कर प्लास्टिक का उपयोग और बिक्री कर रहे एक दुकानदार से 2050 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
यह कार्रवाई नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) मनीषा कुमारी के निर्देश पर की गई। नगर पंचायत की टीम ने बाजार में घूम-घूमकर दुकानों की जांच की, जहां सब्जी, फल एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाया गया।
ईओ मनीषा कुमारी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और जीव-जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है। यही कारण है कि सरकार द्वारा इसके उपयोग, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि
“प्रतिबंध के बावजूद नियमों की अवहेलना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी अभियान जारी रहेगा और दोषी पाए जाने वालों पर अधिक जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
ईओ ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कपड़े या जूट के थैलों जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी नियम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा विषय है।
अभियान के दौरान कर संग्रहक कृष्णा पासवान, संजय पंडित, पुलिस पदाधिकारी विनय कुमार सहित नगर पंचायत की टीम मौजूद रही। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों ने तुरंत प्लास्टिक हटाकर वैकल्पिक पैकिंग अपनाने का भरोसा दिलाया।
कुलभूषण सिंह




























