संवाददाता/किशनगंज /पोठिया
पोठिया थाना क्षेत्र के बुढ़नाई पंचायत अंतर्गत एक गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिक बच्ची की शादी छत्तरगाछ पंचायत के एक युवक से तय हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर जन निर्माण केन्द्र किशनगंज कि टीम ने तुरंत इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी -सह- बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी व जिला बाल संरक्षण इकाई किशनगंज के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी को दी। अनुमंडल पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना व बीडीओ को रोकने का निर्देश दिया।
संयुक्त टीम दलबल के साथ बच्ची के घर पहुंची। जहां देखा कि मामला सही है और शादी की तैयारियां चल रही है। टीम द्वारा बच्ची के माता पिता को समझाया गया और 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही शादी कराने की बात कही। यह बात समझाने के बाद परिजनो के लोग मान गए और विवाह को रोक दिया गया। उक्त टीम ने परिजनों से एक शपथ पत्र भरवाया। जिसमें वह इकरार किया कि अपने बच्ची की विवाह 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाल विवाह एक कानून अपराध है।
जिसमें विवाह में शामिल सभी लोगों को दो साल की जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। तो वही जिला बाल संरक्षण इकाई किशनगंज के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी ने बताया कि किसी भी नाबालिक की शादी करवाना या करना या किसी तरह से सहायता प्रदान करना गैर जमानतीय कानूनी अपराध है।
नाबालिक कि विवाह से शिक्षा के अधिकार, बच्चे के विकास, मानसिक शक्ति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उक्त टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ , संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम, सामूदायिक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जहांगीर आलम, परिमल कुमार सिंह, स्थानीय सरपंच, व पुलिस बल सहित ग्रामीण मौजूद थे।