किशनगंज /प्रतिनिधि
एडीजे-1 न्यायालय ने शुक्रवार को स्पेशल ट्रायल 48/19 महिला थाना कांड संख्या 12/15 धारा 376 आईपीसी पर सुनवाई करते हुए आरोपी बैचाकुट्टी कोचाधामन निवासी मो नदीम पिता स्व हफीज उद्दीन को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए की आर्थिक जुर्माना का सजा सुनाई है ।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया गया है। बता दे की वर्ष 2015 में एक पीड़िता ने महिला थाना में मो नदीम के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही तब से मामला न्यायालय में चल रहा था लगभग 9 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला।
आरोपी के खिलाफ एडीजे-1 के न्यायालय में स्पेशल ट्रायल चल रहा था ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के सभी साक्ष्य सही पाए गए इसके बाद एडीजे-1 श्री कुमार गुंजन के न्यायालय में आरोपी को सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया है।
अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने बताया आरोपी 2015 में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद महिला थाना में पीड़िता ने दुष्कर्म का शिकायत दर्ज करवाया था। इसी मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन के न्यायालय में स्पेशल ट्रायल चल कर आरोपी को सजा सुनाई गई है आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिसके बाद आरोपी दोषी पाए गए थे इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। वहीं आरोपी का सजा होने के बाद पीड़िता ने कहा मुझे आखिर 9 साल बाद न्यायालय से न्याय मिला।न्याय मिलने के बाद पीड़िता काफी प्रसन्न दिखी ।