रसोई गैस की किल्लत की अफवाह का असर अब भी लोगो को कर रहा परेशान

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कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध तीन माह से सात वर्ष की सजा का है प्रावधान

कालाबाजारी की सूचना के लिए नम्बर किया गया जारी

संवाददाता/किशनागंज

गैस की किल्लत की फैली अफवाह का असर शनिवार को भी देखने को मिला। घरेलू गैस को लेकर लोग अब भी परेशान रहे।इधर लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का कहना था की हमें यह लग रहा है की कही स्टॉक समाप्त न हो जाए।इसी भय से गैस गोदामों का चक्कर लगा रहे है।कुछ लोगों का कहना था की घर आते है तो पता चलता है की हमारे आसपास के लोग गैस लेने के लिए गोदाम गए है।

बाजार में भी जिसे देखते है वो गैस भरवाने के लिए ही गोदाम की ओर दौड़ रहा है।यह देखकर सब काम छोड़कर पहले गैस भरवाने में ही अपनी भलाई समझ रहे है। वहीं कई महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर ई – रिक्शा और स्कूटी से सिलेंडर लेकर गोदाम की ओर दौड़ रही है। डेमार्केट सब्जी मंडी के पास व गांधी चौक के पास दो – महिला स्कूटी में गैस लेकर जाती दिखी।

हालांकि जिले में स्थित गैस एजेंसी भी कह रही है की कोई दिक्कत नहीं है। एलपीजी गैस एसोसिएसन के सचिव ताल्हा यूसुफ ने कहा कि गोदाम में पर्याप्त मात्रा में गैस है। नियमानुसार गैस का वितरण किया जा रहा है।जगदम्बा गैस एजेंसी के श्रवण कुमार ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।हमारे द्वारा गैस की होम डिलेवरी भी की जा रही है।

अभी कोई दिक्कत नहीं है।यहां तक की प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है की सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर कुछ वीडियो,फोटो साझा करते हुए यह दिखाया जा रहा है कि एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है। पुलिस का कहना है की जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। घबराने या अतिरिक्त गैस सिलेंडर बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी वितरकों को उनकी मांग के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तीन माह से सात वर्ष की हो सकती है सजा

एसडीएम अनिकेत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि गैस को लेकर बेवजह परेशान नहीं हो।एसडीएम ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कालाबाजारी करने वालों के लिए एक सख्त प्रावधान है।इसके तहत उपभोक्ता को सही दाम पर सिलेंडर मिले और सुचारू रूप से आपूर्ति हो इस हेतु कालाबाजारी करते या गैस का अनुचित भंडारण करते पकड़े जाने पर तीन माह से सात वर्षों तक की सजा का प्रावधान है।

इस नम्बर पर दे सकते है कालाबाजारी की सूचना

यदि किसी व्यक्ति द्वारा एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई तय है।यहां तक की पुलिस ने कालाबाजारी की सूचना देने के लिए नम्बर भी जारी कर दिया है।पुलिस, डायल 112 या जिला नियंत्रण कक्ष (06456-222238) पर सूचना दी जा सकती है।

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