कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अक्षरशः अनुपालन हेतु जिला वासियों एवं व्यवसायियों से अपील की गई है.कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक:- 06/01/2022 से 06/02/2022 तक प्रतिबंध लागू किए गए तथा दिनांक 06/02/2022 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG)की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई . समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान प्रतिबंधों के प्रभाव से संक्रमण की दर में अपेक्षातीत सुधार आया है .
ऐसी स्थिति में प्रतिबंधों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सामान्य जनजीवन को क्रमिक रूप से बहाल किया जा सके. अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए दिनांक 07/02/2022 से 13/02/2022 तक निम्न प्रावधानों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी National Directives For COVID 19 Management के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया।
जिसमे सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्याल सामान्य रूप से खुलेंगे. कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे. दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी. सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को अपने अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरण सहित सूची संधारित करनी होगी. उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेत्तर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं उच्चतर कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय/महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान शत प्रतिशत उपस्थित के साथ खुल सकेंगे. 9वी एवं उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय, तथा कोचिंग संस्थानों के कार्यालय एवं छात्रावास भी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावास तथा अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सकेगा. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी.सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए.
सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50% के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए.सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक खुल सकेंगे. संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए. रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान होगा. संबंधित प्रतिष्ठान या सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दिनों टीके ले चुके हों.
क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ तथा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. किंतु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केबल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान होगा. स्टेडियमों में आयोजित खेलों में दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50% तक सीमित रहेगी. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/मनोरंजन/खेलकूद/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एवं अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार होगा.
विवाह समारोह अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार/दफन/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी. परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में Overcrowding नहीं हो. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
जिला पदाधिकारी द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी , दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी , सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
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