प्रतिनिधि/किशनगंज
दुष्कर्म के आरोपी को अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।मालूम हो कि अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक अहम फैसला सुनाया। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत भाटाबारी निवासी आरोपी शमशेर आलम उर्फ शम्स आलम को पोक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम में आजीवन करावास की सजा सुनाई है।साथ ही अन्य धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1 लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी।अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा।अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेस की।साथ ही अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत के अथक प्रयासों से आरोपी को सजा सुनाई गई।मामले में बहादुरगंज थाना में कांड संख्या 120/23 व पोक्सो वाद संख्या 21/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।
इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने सजा की बिंदु पर तथ्य प्रस्तुत किया।मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत के द्वारा आरोपी को उक्त अपराध का दोषी पाया गया।जिसके बाद आरोपी को सजा सुनायी गई।वहीं अदालत की ओर से सरकार को पीड़िता को 5 लाख रुपये देने का आदेश भी पारित किया गया है।
























