यौन उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस: पीड़ित महिलाओं के लिए सक्रिय आंतरिक शिकायत समिति

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किशनगंज/प्रतिनिधि


कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले में पीड़ित महिला अब चुप नहीं रहेगी। शिकायत के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे के लिए किशनगंज न्यायालय परिसर में आंतरिक शिकायत समिति पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में आज कोर्ट परिसर में समिति की नियमित बैठक आयोजित की गई।


बैठक की अध्यक्षता श्रीमती शारदा जी, अध्यक्ष सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (A.C.J.M.) ने की। बैठक में समिति की सदस्य समाजसेवी डॉ. फरजाना बेगम एवं सदस्य श्री रणधीर कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन–1) उपस्थित रहे।


बैठक में बताया गया कि प्रत्येक तीन माह में समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती है, ताकि किसी भी महिला कर्मी की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लिया जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में कभी भी शिकायत प्राप्त होती है, तो बिना देरी के आवश्यक कार्रवाई की जाती है।


महिलाओं की गोपनीयता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसर में SHE BOX स्थापित किया गया है। पीड़ित महिला अपनी लिखित शिकायत इस बॉक्स में डाल सकती है या समिति की अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को सीधे लिखित रूप में सौंप सकती है।


समिति ने दो टूक शब्दों में कहा कि हर महिला का यह मौलिक अधिकार है कि वह सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में कार्य करे। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न, अशोभनीय व्यवहार या मानसिक उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाएं बिना डर आंतरिक शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।


बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि न्यायालय परिसर में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यौन उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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