दिसंबर महीने में 81 स्थलों पर छापेमारी कर 26 वाहनों को किया
गया जब्तअररिया/बिपुल विश्वास
फारबिसगंज अनुमंडल अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के नेतृत्व में धावादल का गठन किया गया। धावादल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, अररिया एवं संबंधित थानाध्यक्ष शामिल थे।शुक्रवार को को अहले सुबह 4.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक सुरसर नदी के विभिन्न घाटों पर संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में—
नरपतगंज थाना क्षेत्र में अवैध सफेद बालू का परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिसे सुरक्षार्थ थाना में रखा गया है।
वही बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भदेश्वर नहर (बेलाही पंचायत) के समीप एक ट्रैक्टर को अवैध बालू अनलोड करते हुए जब्त किया गया। इस दौरान वाहन मालिकों द्वारा 10–15 अज्ञात व्यक्तियों के साथ प्रशासनिक काफिले पर हमला किया गया। इस संबंध में बथनाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर उत्तर नहर से अवैध मिट्टी खनन एवं परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
भागकोहलिया गांव के समीप सड़क किनारे अवैध सफेद बालू लदे दो ट्रैक्टर बिना वैध चालान/अनुज्ञप्ति के पाए गए, जिन्हें जब्त कर थाना में सुरक्षित रखा गया है।
मालूम हो कि कुल 05 वाहनों को बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन, भंडारण एवं निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 56 के अंतर्गत जब्त किया गया है। लघु खनिज बालू के मामलों में ₹5.31 लाख का शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य दंड अधिरोपित किया गया है।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 26 दिसंबर यानि आज तक कुल 81 स्थलों पर छापेमारी कर 26 वाहनों को जब्त किया गया है तथा कुल ₹67.62 लाख का दंड अधिरोपित किया गया है।
जिले के सभी K-License धारकों को निर्देशित किया जाता है कि बालू/गिट्टी का क्रय-विक्रय केवल वैध चालान के माध्यम से ही करें।बिना K-License कारोबार करने वाले व्यवसायी अविलंब जिला खनन कार्यालय, अररिया से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस प्राप्त करना सुनिश्चित करें।K-License से संबंधित जानकारी हेतु दिनांक 29.12.2025 को जिला खनन कार्यालय, अररिया (समाहरणालय परिसर) में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।ईंट सत्र 2025-26 के अंतर्गत बिना खनन रॉयल्टी भुगतान के संचालित ईंट भट्टों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी ईंट भट्टा मालिक अविलंब खनन रॉयल्टी जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।



























