पटना:गलत तरीके से जप्ती सूची बनाने एवं गलत तरीके से अनुसन्धान तथा बिना किसी भी साक्ष्य के आरोप-पत्र समर्पित करने के मामले में राजीव नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है ।पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि आवेदक विनोद कुमार सिंह,राजीव नगर, पटना के द्वारा राजीव नगर थाना कांड संख्या 613/22 के संबंध में पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना के समक्ष समर्पित आवेदन के आधार पर जाँच के क्रम में पाया गया कि राजीव नगर थाना के द्वारा वर्ष 2022 में संदेह के आधार पर 1 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल जप्त करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् आवेदक के दुकान पर छापामारी कर उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया एवं बिना जप्ती सूची बनाये काफी संख्या में मोबाइल ले लिया गया।
बाद में 5 कीमती मोबाइल अवैध ढंग से रखते हुए 3 मोबाइल का जप्ती सुची बनाकर शेष मोबाइल आवेदक को वापस कर दिया गया।
चोरी के संदेह के आधार पर जो 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल जप्त किया गया था उस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया एवं आवेदक के दुकान से लिए गये मोबाइल में से जिन 3 मोबाइल को जप्त किया गया था उसके बारे में यह पाया गया कि वे चोरी के नहीं थे तथा आवेदक के पुत्र सहित सभी के विरूद्ध बिना किसी भी साक्ष्य के आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया।
राजीव नगर थाना के उपर्युक्त कार्रवाई को विधि-सम्मत नहीं पाते हुए 1. तत्कालीन अंचल निरीक्षक गौतम कुमार 2. तत्कालीन,थानाध्यक्ष निरज कुमार 3. पु०अ०नि० शंभु शंकर सिंह (वादी) 4. पु०अ०नि० श्याम नारायण सिंह अनुसंधानकर्ता 5. सि0/5898 अनिल कुमार 6. सि0/5615 ब्रज किशोर प्रसाद , सि0/6452 हरिशचन्द्र सिंह ,सि0 / 7996 प्रभाश कुमार पासवान 9. सि0/7234 ओमप्रकाश एवं 10. चालक सि0/87 बालकिशोर यादव सभी तत्कालीन राजीव नगर थाना, पटना को निलंबित करते हुए सभी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।