KishanganjNews:पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में अदालत ने आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा,जुर्माना भी लगाया गया

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किशनगंज/प्रतिनिधि

अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को पोक्सो अधिनियम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने कोचाधामन बहीचाकुट्टी निवासी आरोपी मोहम्मद आदिल को पोक्सो अधिनियम की धाराओं व अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा। अर्थ की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेस की।साथ ही अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत के अथक प्रयासों से आरोपी को सजा सुनाई गई।मामले में दो वर्ष पूर्व कोचाधामन थाना में कांड संख्या 280/22 व पोक्सो वाद संख्या 24/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।

इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने सजा की बिंदु पर तथ्य प्रस्तुत किया।मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत के द्वारा आरोपी को उक्त अपराध का दोषी पाया गया।जिसके बाद आरोपी को सजा सुनायी गई।वही इसी कांड में एक अन्य आरोपी मोहम्मद जाकिर को भी पोक्सो अधिनियम की धाराओं और अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराओं में जनवरी 2025 को आजीवन करावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

उस समय इसी कांड में पीड़िता को सरकार की ओर से 7 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया था। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से एक मिसाल कायम करता है।

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