KishanganjNews:शराब तस्करी के मामले में अदालत ने आरोपी को 5 साल कठोर कारावास की सुनाई सजा, 1 लाख जुर्माना भी लगाया

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किशनगंज/प्रतिनिधि


अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-प्रथम व्यवहार न्यायालय, किशनगंज,नीरज किशोर सिंह की अदालत ने बिहार में निषेध नीति के तहत शराब लाए जाने के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। यह सजा मंगलवार को सुनाई गई।अदालत ने आरोपी मोहम्मद अफजल को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।मामले में किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 580/2017 ,विशेष वाद संख्या 462/2017 के तहत आरोपी को सजा सुनाई गई है।इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साह ने अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।

अदालत ने स्पष्ट किया कि विचारण के दौरान आरपी द्वारा बिताई गई कारावास की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत सजा से समायोजित किया जाएगा।बिहार सरकार की सख्त निषेध नीति के तहत ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद तस्करी के प्रयास बढ़े हैं, लेकिन पुलिस और अदालतें लगातार ऐसे तत्वों पर नकेल कस रही हैं।

किशनगंज जिले में भी समय-समय पर शराब तस्करी के मामले सामने आए हैं,जिनमें अदालत ने सजा भी सुनाई है।यह सजा न केवल तस्करों के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

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