दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद से है फरार
किशनगंज /सागर चन्द्रा
टेढ़ागाछ के तत्कालीन फरार थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला और मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव की गिरफ्तारी पर पटना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर तक रोक लगा दी है। वही न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि एक सितंबर तय की है।
गत चार अगस्त को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी थानाध्यक्ष व मुखिया प्रतिनिधि के फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ मामले की केश डायरी व मेडिकल रिपोर्ट के छायाप्रति की मांग कर अगली सुनवाई की तिथि एक सितंबर दी गई है।
बताते चले कि तत्कालीन टेढ़ागाछ थानाध्यक्ष व मुखिया प्रतिनिधि की अग्रिम जमानत याचिका किशनगंज न्यायलय मे रद्द होने के बाद दोनों आरोपियों ने पटना उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर किया था।
उल्लेखनीय है कि घटना के ढाई माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दुष्कर्म के आरोपी तत्कालीन टेढ़ागाछ थानाध्यक्ष निराला, मुखिया प्रतिनिधि मनोज व चालक को एसपी के निर्देश पर गठित एसआइटी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। जिसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बताते चलें कि टेढ़ागाछ के तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला के विरुद्ध थाने मे इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची यूपी निवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। थानाध्यक्ष और उसके साथियों के विरुद्ध के दर्ज होते ही सभी आरोपी फरार हो गया है।





























