बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के ई रिक्शा चलाना गैर कानूनी, डीटीओ ने दिए निर्देश

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के ई-रिक्शा बेचने पर एजेंसी संचालकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर ई रिक्शा एजेंसी से पांच गुना टैक्स वसूला जाएगा। डीटीओ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ई रिक्शा चालकों से पांच हजार रूपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के ई रिक्शा चलाना गैर कानूनी है।

इसके बावजूद जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों में भी धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। इसके लिए एजेंसी मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है।बिना नंबर प्लेट के एजेंसी से गाड़ी नहीं छोड़ना है। बता दें कि शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के ई रिक्शा चल रहे हैं। इसके अलावा नाबालिक चालकों द्वारा ई रिक्शा चलाते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। सभी एजेंसी संचालकों पर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।









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