किशनगंज/प्रतिनिधि
विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को महिला अपराध के मामले में अहम फैसला सुनाया।विशेष न्यायाधीश दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी आरोपी आरिफ को पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में पन्द्रह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटने का आदेश पारित किया गया है।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर शानदार दलीलें पेश की।मामले में दो वर्ष पूर्व टेढ़ागाछ थाना में कांड संख्या 3/23 व पोक्सो वाद संख्या 39/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।
मामले में अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई।वही पीड़िता को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया।इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है की न्यायालय नाबालिग और महिला से जुड़े अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरतना चाहती है।






























