BiharNews :रोहतास में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

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रोहतास /संवादाता 

8 माह पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या

जिले में बीते दिनों हुए नाबालिग की दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है ।मालूम हो की रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में 8 माह पुर्व दस वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी । जिसमें आज  एडीजे सात सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने मामले में दोषी  अभियुक्त बलिराम सिंह निवासी गंगौली को पचास हजार रुपये जुर्माना सहित फांसी की सजा सुनाई है।






मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया की 14 नवंबर 2020 को अपराह्न 3 बजे जब बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी तभी अभियुक्त बच्ची को गणेश लक्ष्मी भगवान का फोटो  दिखाने का लालच देकर अपने घर में ले गया एवं उक्त घृणित घटना को अंजाम देने के बाद पहचान उजागर होने के डर से साक्ष्य मिटाने हेतु  उसकी हत्या कर शव को अपने ही घर में रखे लकङी के बक्से में छिपा कर वहां से भाग कर गांव में हीं दूसरी जगह छिप गया ।घटना के बाद बच्ची के परिजनों द्वारा खोजबीन के दौरान अभियुक्त के साथ बच्ची को देखने की बात पता चली। जिसके बाद परिजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से अभियुक्त को गांव से पकङ कर उसी की निशानदेही पर पुलिस की मौजूदगी में अभियुक्त के घर में स्थित लकङी के बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया था।

श्री सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से न्यायालय में 11 गवाहों की गवाही हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।मालूम हो की कोर्ट ने  मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए सजा सुनाई है।वही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है ।






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