हत्या मामले में दो आरोपी को उम्र कैद की सुनाई गई सजा

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कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा ने हत्या का दोषी पाते हुये भागलपुर जिले के गोपालपुर थाने के चापर रंगरा निवासी निरज सहनी व चंदन मंडल को आजीवन कारावास तथा आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की सजा सुनायी है।इस सत्रवाद में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा थे।

जिन्होंने बताया कि अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर पन्द्रह माह व पाच माह अतिरिक्त करावास का आदेश भी दिया गया है। घटना को लेकर चापर रंगडा निवासी डिंपल देवी ने कुर्सेला थाने में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 26 अक्टूबर 2022 को रात साढे नौ बजे नीरज साहनी व चंदन मंडल उसके पति बंटी यादव को कटरिया मेला देखने ले गए। जबकि मेरे पति मना कर रहे थे।

रात्रि में सूचना मिली कि उसके पति को गोली मार कर हत्या कर दी गई । शव कटरिया विद्यालय के समीप पड़ा हुआ है। सूचना पर डिंपल देवी अपने परिवार के साथ घटनास्थल पर गई व प्राथमिक की दर्ज कराई।

नोट:खबर में प्रकाशित तस्वीर एक सांकेतिक तस्वीर है इसका खबर से कोई सरोकार नहीं है।

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