किशनगंज :गैर सरकारी संगठन द्वारा पोठिया के अलग अलग विद्यालयों में बच्चो को बाल संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक

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किशनगंज / इरफान

पोठिया प्रखंड अन्तर्गत बाल श्रम एवं बाल तस्करी के रोकथाम पर कार्य कर रहे बिहान संस्था के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बाल संरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे बाल मजदूर बाल विवाह बाल व्यापार एवं उनके अधिकार के बारे में विद्यालय के उपस्थित बच्चों को दिया गया।

उक्त बात की जानकारी देते हुए बिहान संस्था के जिला परियोजना प्रमुख प्रकाश कुमार परियोजना समन्वयक रणधीर कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन 13 तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 43 के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में बाल संरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्यालय के उपस्थित बच्चों को दिया जा रहा है ।

जिसके तहत मध्य विद्यालय मिर्जापुर, मध्य विद्यालय दलआ हाट एवं प्राथमिक विद्यालय बीरपुर में उपस्थित बच्चों को संबंधित जानकारी दिया गया । ताकि बच्चों की मानसिक एवं बौद्धिक विकास में वृद्धि हो सके। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विहान संस्था के सदस्य मुजाहिद आलम ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2005 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की शादी कराना कानूनन अपराध है, बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है।

ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों की हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। कम उम्र में विवाह का लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है।

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