पटना गांधी मैदान विस्फोट मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा,4 को फांसी जबकि दो को उम्र कैद की सुनाई गई सजा

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भाजपा की हुंकार रैली के दौरान 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में हुआ था विस्फोट

बिहार /पटना

पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।मालूम हो कि कुल 9 दोषी में से 4 को फांसी 2 को उम्रकैद एवं 2 को 10 साल की सजा और एक को 7 साल की सजा सुनाई गई है।बता दे कि एनआईए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।मालूम हो कि हैदर अली, नोमान अंसारी, मो मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इनलोगों को 5 अलग अलग धारा में सजा सुनाई गई है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।







मालूम है कि एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले 10 में से 9 आरोपी को दोषी करार दिया था और एक को बरी कर दिया था,और 1 नवंबर का दिन सजा के बिंदु के लिए निर्धारित किया था।मालूम हो कि गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे ।इस मामले की जांच करने के बाद एनआईए ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था और कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को फैसला सुनाते हुए 10 में से एक अभियुक्त फखरुद्दीन को बरी कर दिया था और 9 अभियुक्त को दोषी करार दिया था।कोर्ट ने हैदर अली, नोमान अंसारी, मो मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैसी, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद इफ्तिखार आलम व इम्तियाज अंसारी को सजा सुनाया है ।






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