राजेश दुबे
गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश भर में लॉक डाउन 5.0 को लेकर नई दिशा निर्देश जारी कर दी है। निर्देश के तहत देश भर में कहीं भी आने-जाने पर अब पाबंदी नहीं होगी और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी । वहीं 8 जून से मॉल खोल दिये जायेंगे जबकि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक देश में घरों से निकलने पर रोक रहेगी मालूम हो कि पूर्व में संध्या 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकले पर रोक लगाई गई थी । कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जाएगी तो वहीं 8 जून से मंदिर मस्जिद रेस्तरां होटल शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जायेगी।मेट्रो, सिनेमा हॉल नहीं खोले जायेंगे तो वहीं फिलहाल स्कूल और काँलेज भी बंद रहेंगे ।हरेक नागरिक के लिये मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राज्यो को इस बार अधिक शक्ति प्रदान की गई है और लॉक डाउन की जगह अनलॉक 01 नाम दिया गया है ।30 जून तक यह नियम प्रभावी रहेगा