पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

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कटिहार कोर्ट – जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए कटिहार नगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर रामपाड़ा निवासी अर्जुन मंडल पिता शिवचरण मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।साध ही मामले में पच्चीस हजार अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है।

अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। इस सत्रवाद में अभियोजन की ओर से शिवनारायण सिंह थे। जिन्होंने बताया कि इस मामले में नौ गवाहों की गवाही भी हुई है। सजा सुनाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। बताना होगा कि कदवा थाना अंतर्गत कुर्सेल निवासी निरंजन प्रसाद दास ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी बेटी कंचन देवी की शादी अर्जुन मंडल के साथ बारह वर्ष पहले हुई है।

25 दिसंबर 2014 को सूचना मिली कि उसकी पुत्री कंचन देवी को उसके पति अर्जुन मंडल ने दबिया से प्रहार कर जख्मी कर दिया है। सूचना पर पुत्री के घर आए तो उनके 8 वर्षीय नाती अनीश कुमार ने बताया कि मां को पिता धारदार हथियार से प्रहार कर जख्मी किए हैं। जिसे ग्रामीणों के द्वारा इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है।

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