महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को सुनाई गई चार साल की सजा

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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पांडेय की अदालत ने सुनाई सजा

संवाददाता/किशनगंज

किशनगंज व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पांडेय की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मनीष कुमार साहा के अनुसार, गुरुवार को वाद संख्या 26/2019 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद साकिर निवासी डीमहार, थाना गलगलिया को भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया।


अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा आरोपी को 15 हजार रुपये सरकार को मुआवजे के रूप में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।

पूरा मामला वर्ष 2019 का है, जब गलगलिया थाना क्षेत्र के डीमहार निवासी मोहम्मद साकिर ने महिला के साथ छेड़छाड़ और अमर्यादित आचरण का आरोप लगा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।


विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मनीष कुमार साहा की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के बल पर न्यायालय ने इस केस का निस्तारण करते हुए आरोपी को सजा सुनाई। इस फैसले से न्याय के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।

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