राज्य में रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें

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पटना /डेस्क

बिहार में कंटेनमेंट जोन के बाहर 1 जून अर्थात आज से सभी प्रकार की दुकानें रात नौ बजे तक खुलेंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

मालूम हो कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक जारी रहेगी। सभी विभागों व क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गृह मंत्रालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराएंगे। वहीं राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर दूसरे इलाकों में केंद्र द्वारा किए गए प्रावधानों की तरह छूट के प्रावधान बिहार में भी लागू होंगे। पहली जून से सभी बाजारों को खोलने के बाद आठ जून से मंदिर एवं अन्य धर्मस्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को भी परिचालन की अनुमति मिलेगी। इसके अगले चरण में जुलाई महीने में स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर सरकार सहमति बनाएगी और तब आगे का फैसला लिया जाएगा। 

राज्य में रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें