सागर चंद्रा/ किशनगंज
न्यायालय ने दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी मोहम्मद बारिक उर्फ बारिक आलम को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि गत 24 जून 2023 को पीड़िता अपनी मां के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद बारिक ने उसका अपहरण कर लिया और चाय बागान में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के कारण पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़िता के बयान के आधार पर स्थानीय महिला थाना में आरोपी के विरुद्ध कांड संख्या 30/2023 दर्ज किया गया था।
केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने साक्ष्य के साथ शानदार दलीलें पेश की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 15 जुलाई 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


















